Tuesday 28 February 2023

खबरों पर नहीं लगाएंगे रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिडनबर्ग मामले पर मीडिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी। प्राधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोईं निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं। जब शर्मा ने यह कहते हुए अपने अनुरोध को दोहराया कि मीडिया सनसनी पैदा कर रही है, तो प्राधान न्यायाधीश ने दोहराया कि वाजिब बात कीजिए, मीडिया रिपोर्टिग पर रोक लगाने की बात मत कीजिए। उचित तर्व दें। मीडिया रिपोर्टिग पर रोक नहीं लगाईं जा सकती। प्राधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीठ इस विवाद में जल्द ही आदेश पारित करेगी। पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाईं वाली पीठ ने अडाणी-हिडनबर्ग मामले में भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर सुनवाईं पूरी कर अपना पैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने प्रास्तावित समिति में शामिल करने के लिए सीलबंद लिफापे में वेंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को स्वीकार करने से भी इंकार कर दिया था। प्राधान न्यायाधीश की पीठ अडाणी मामले में कईं याचिकाओं पर एक साथ सुनवाईं कर रही है। जिसमें दो याचिकाओं में हिडनबर्ग के खिलाफ जांच के आदेश की मांग की गईं और दो याचिकाओं में अडाणी ग्राुप के खिलाफ जांच के आदेश की मांग के लिए दायर है। 24 जनवरी को हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अडाणी ग्राुप के खिलाफ कईं आरोप लगाए थे। जिसमें प्रातिभूतियों में हेरपेर जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं।

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