Tuesday 4 April 2023

क्या ब्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार होंगे?

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने के अंतर्राष्ट्रीय व््िरामिनल कोर्ट (आईंसीसी) ने 17 मार्च 2023 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चिल्ड्रेंस राइट्स के लिए रूस की कमिशनर मारिया मवोवा-बेलोबा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आईंसीसी ने फरवरी 2022 में यूव््रोन पर रूस का हमला होने के बाद यूव््रोन से बच्चों के आपराधिक डिपोर्टेशन के मामले में दोनों पर निजी तौर पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। आईंसीसी ने पुतिन पर इसे रोकने के लिए राष्ट्रपति के तौर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्यांप्त सुबूत हैं। आईंसीसी ने कहा कि यूव््रोन के सैकड़ों बच्चों को अनाथालयों और बालगृहों से रूस लाया गया ताकि रूस में रह रहे परिवार और गोद ले सवें। यूव््रोन के नेशनल इनफाम्रेशन ब्यूरो के अनुसार 16221 बच्चों को जबरन रूस ले जाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जिस वक्त बच्चों को डिपोर्ट किया गया उन्हें चौथे जेनेवा कन्वेंशन के तहत सुरक्षा दी गईं थी। यूव््रोन ने अंतर्राष्ट्रीय व््िरामिनल कोर्ट से अपनी जमीन पर हो रहे युद्ध अपराधों की जांच करने की गुजारिश की थी जिसके बाद उसकी सुनवाईं की गईं। यह पहली बार है जब कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक के नेता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यूव््रोनी राष्ट्रपति ब्लादिमीर जेलेंस्की ने इस पैसले का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक पैसला बताया है जो इस मामले में जिम्मेदारी तय करेगा। रूस ने कोर्ट के इस पैसले को अस्वीकार्यं बताया और कहा कि यह गिरफ्तारी वारंट किसी काम का नहीं है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व््िरामिनल कोर्ट का मुख्यालय नीदरलैंड्स के द हेग में है। यह कोर्ट नरसंहार अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर मुकदमा चलाती है। 1998 में रोम संविधि के तहत इसकी स्थापना हुईं थी। हालांकि इसने 2002 में ही अपना काम शुरू कर दिया था। इसका सालाना बजट 13 करोड़ पाउंड का है जिसे यह मामलों की जांच पर खर्च करती है। अब तक कोर्ट 31 मामलों की सुनवाईं कर चुकी है और 10 लोगों को सजा सुना चुकी है। आईंसीसी जजों ने अब तक वुल 40 अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। अब तक दूसरे मुल्कों की मदद से 21 लोगों को पकड़ कर आईंसीसी डिटेशन सेंटर में रखकर कोर्ट के सामने पेश किया गया है जबकि 18 को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आईंसीसी वारंट तो जारी कर सकता है, लेकिन उसके पास व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के अध्यक्ष प्यूटर हाफमैनस्की ने कहा है कि पुतिन को गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर करता है। लेकिन रूस में मौजूदा वक्त में पुतिन की जो हैसियत है उन्हें कोईं भी चुनौती नहीं दे सकता। वैसे भी रूस आईंसीसी में सिगनेटरी नहीं है। ——अनिल नरेन्द्र

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