Tuesday, 8 August 2023
पाक संसद नौ को भंग होगी
पाकिस्तान के प्राधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि निचले सदन का कार्यंकाल खत्म होने से पहले ही संसद को नौ अगस्त को भंग कर दिया जाएगा। इस कदम से देश में 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराना होगा। डॉन अखबार ने शुव््रावार को एक समाचार में बताया कि शरीफ ने गुरुवार को प्राधानमंत्री आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों के लिए आयोजित रात्रि-भोज समारोह में यह बात कही। पाकिस्तान की संसद का पांच साल का कार्यंकाल 12 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है।
संविधान के प्रावधान के तहत संसद का कार्यंकाल पूरा होने पर 60 दिन में आम चुनाव कराने होते हैं। लेकिन अगर कार्यंकाल पूरा होने से पहले ही संसद को भंग कर दिया जाए तो यह अवधि 90 दिन तक बढ़ाईं जा सकती है। एक्सप्रोस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार प्राधानमंत्री नौ अगस्त को संसद भंग करने के लिए राष्ट्रपति आरिफ अलवी को अधिसूचना भेजेंगे। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के अधिसूचना पर हस्ताक्षर करते ही संसद भंग हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो प्राधानमंत्री को अधिसूचना प्राप्त होने के 48 घंटे बाद असैंबली स्वत: ही भंग हो जाएगी। रात्रि-भोज समारोह में शरीफ ने सहयोगी दलों के नेताओं को बताया कि सत्ताधारी दल पाकिस्तान मुस्लिम-लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने पाटा के भीतर विचार-विमर्श को अंतिम रूप दे दिया है और प्राधानमंत्री शहबाज शरीफ शुव््रावार को कार्यंवाहक ढांचे पर सहयोगियों के साथ अंतिम दौर की चर्चा शुरू करेंगे। इसमें कम से कम तीन दिन लगने की उम्मीद है। इधर चुनावों की घोषणा की तैयारी हो रही है, उधर पूर्व प्राधानमंत्री इमरान खान को शुव््रावार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुव््रावार को पूर्व प्राधानमंत्री इमरान खान की वह याचिका खारिज कर दी जिसे भ्रष्टाचार के एक मामले (तोशाखाना मामला) में सुनवाईं के खिलाफ दायर किया गया था। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने उन तोहफों का विवरण छिपाया जिसे उन्होंने सरकारी भंडार (तोशाखाना) से हासिल किया था। याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली अजा पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईंएचसी) में सुनवाईं चल रही है। अदालत ने उम्मीद जताईं कि निचली अदालत और आईंएचसी कानून के अनुरूप निर्णय लेगी। इमरान को तीन साल की जेल की सजा सुनाईं गईं है।
——अनिल नरेन्द्र
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