Tuesday, 4 February 2025

मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने का आदेश


उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के उसके निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई लंबित रहने तक मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखें। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वकील नरेन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। सिंह ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रति मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने संबंधी अगस्त 2024 के आयोग के परिपत्र को चुनौती दी है। पीठ ने कहा, प्रतिवादी संख्या एक की ओर से उपस्थित वकील हल्फनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध कर रहे हैं। हल्फनामा आज से तीन सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। हम प्रतिवादी संख्या एक को सीसीटीवी रिकार्डिंग को बनाए रखने का निर्देश देना उचित नहीं समझते हैं, जैसा कि वे पहले कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को कांग्रेsस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था, जिसमें 1961 के चुनाव नियमों में सीसीटीवी तक सार्वजनिक पहुंच पर रोक सहित हाल के संशोधनों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने 24 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग को कोई नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया था लेकिन याचिकाकर्ता को इसका प्रति निर्वाचन आयोग के स्थायी वकील को देने की अनुमति दी थी ताकि इस मुद्दे पर उसका रुख पता चले। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि निर्वाचन आयोग के फैसले से महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं पर सीधा असर पड़ेगा।

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