Saturday 2 April 2022

फ्लैट खाली करवाने के लिए बाउंसरों का इस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट को यह जानकर हैरानी हुई है कि राजधानी में खान मार्केट के निकट सुजान सिंह पार्प में रहने वाले सरकारी अधिकारियों से मकान खाली करवाने के लिए निजी फर्म अपने बाउंसर भेजती है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुजान सिंह पार्प के फ्लैट में रहने वाले अधिकारियों से बाउंसर भेजकर जबरन फ्लैट खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। चीफ के साथ पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण कुमारी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार भी थे। मेहता की बात सुनकर चीफ जस्टिस बोलेöभारत सरकार के खिलाफ बाउंसर वह कैसे भेज सकते हैं? मेहता का कहना था कि जिस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट आए हैं, उसमें दूसरे पक्ष को मकान खाली करने की इजाजत दी गई है। मेहता ने मामले की तत्काल सुनवाई का चीफ जस्टिस से अनुरोध किया था। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में केंद्र को आदेश दिया था कि सोमा सिंह एंड सन्स को बकाया किराये का भुगतान किया जाए। इस फर्म ने अतिरिक्त किराया नियंत्रण की अदालत में फ्लैट खाली कराने का दावा किया था। अदालत ने फैसला फर्म के पक्ष में सुनाया था। -अनिल नरेन्द्र

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