Tuesday, 17 October 2023
तिहाड़ जेल पहुंचे संजय सिह
विवादित शराब नीति ने आखिरकार आप सांसद संजय सिह को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जांच एजेंसी के अनुरोध पर अदालत ने उन्हें शुव््रावार को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उन्हें 16 किताबें जेल में ले जाने की अदालत ने इजाजत भी दे दी। संजय सिह को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट से शुव््रावार शाम तिहाड़ जेल लाया गया। इन्हें जेल संख्या दो में जगह दी गईं है।
आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाईं के दौरान राजनीतिक बयानबाजी पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिह को फटकार लगाईं। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने संजय सिह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुकदमें से संबंधित आपको वुछ कहना है तो बेझिझक कहिए। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राजनीतिक बयान स्वीकार्यं नहीं हैं। अगर आगे आप ऐसा करते हैं तो आपकी पेशी वीडियो कांप्रोसिग से करने का आदेश दिया जाएगा। अदालत ने साथ ही संजय सिह के मुकदमे के इतर बयान नहीं देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब सुनवाईं के दौरान संजय सिह ने कहा कि अडानी के विरुद्ध घोटालों की जांच के लिए ईंडी को शिकायत की थी। लेकिन जांच नहीं हुईं। इस पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने कहा कि अगर आपको मोदी और अडानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी या भाषण देना है तो उनसे मैं वीडियो कांप्रोसिग से आपकी पेशी के लिए आदेश जारी करूंगा।
सुनवाईं के दौरान संजय सिह ने यह भी कहा कि मुझे आठ दिन की ईंडी रिमांड पर भेजा गया ताकि आरोपियों से आमना-सामना कराया जा सके, लेकिन इस दौरान ईंडी ने केवल एक व्यक्ति से आमनासामना कराया। संजय सिह ने कहा कि उनसे आठ दिनों रोज केवल दो से तीन घंटे की पूछताछ की जाती थी और इसमें भी प्राकरण से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते थे। संजय सिह ने कहा कि उनसे जांच एजेंसी ने यह जानने की कोशिश की थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को 10 हजार रुपए क्यों भेजे? पिता से उधार लेकर बच्चे के इलाज के लिए दिए गए एक लाख रुपए के बारे में सवाल पूछा गया? वहीं संजय सिह के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ केवल एक बड़ा कारण बनाने के लिए ईंडी ने आठ दिन की कस्टडी मांगी थी। उधर आबकारी घोटाले में ईंडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद संजय सिह की याचिका पर दिल्ली हाईंकोर्ट ने ईंडी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ईंडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके पहले संजय सिह के अधिवक्ता ने सुबह मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था। मुख्य पीठ ने मामले की तत्काल सुनवाईं की अनुमति दे दी थी। ईंडी ने कहा कि निचली अदालत ने संजय सिह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का अवसर दिया जाए। अदालत ने ईंडी के अनुरोध को स्वीकार कर सुनवाईं 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
—— अनिल नरेन्द्र
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