Thursday, 26 September 2019

चिन्मयानंद केस ः पीड़ित छात्रा को भेजा जेल में

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को जबरन धन उगाही के मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को उसके घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने लड़की को चप्पल तक नहीं पहनने दी और उसे जबरन घसीटते हुए उसके कमरे से निकालकर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को छात्रा की अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली और सुनवाई के लिए 26 सितम्बर का दिन तय किया था। बता दें कि छात्रा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। उधर अपने ही कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद ने सोमवार तड़के करीब चार बजे सीने में दर्द की शिकायत की थी। इसकी जानकारी जेल अधीक्षक राकेश कुमार को दे दी गई। चिन्मयानंद को पहले जिला कारागार में चिकित्सकों को दिखाया गया। इसके बाद पुलिस कस्टडी में एसजीवीजीआई लखनऊ भेज दिया गया। अस्पताल के कॉर्डियोलॉजी विभाग के प्रोफसर पीके गोयल की टीम ने उनकी जांच की। शाम करीब चार बजे उनकी एंजियोग्रॉफी की गई और इसमें किसी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं मिला है। छात्रा को गिरफ्तार करने से पहले स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को छात्रा की अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई के दौरान चिन्मयामंद के वकील ने अग्रिम जमानत वाली याचिका का विरोध किया था। लगभग 40 मिनट तक दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने छात्रा की अर्जी मंजूर कर ली। छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने सुनवाई की जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है। अब दो दिन बाद मामले की सुनवाई होगी। छात्रा की गिरफ्तारी की खबरें भी झूठी हैं। अब तक इस संबंध में किसी भी एक्शन की जानकारी नहीं है। इससे पहले सोमवार को छात्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी कि यदि पीड़िता कोई राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नई याचिका दायर कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि यह पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है और गिरफ्तारी के मामले में रोक लगाने का कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बता दें कि एसआईटी की जांच में छात्रा और चिन्मयानंद को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चूंकि मामला अदालत में चल रहा है इसलिए हम इस केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उम्मीद है कि जांच में यह पता चल जाएगा कि रेप हुआ? छात्रा को जबरन फंसाया गया या उसने पांच करोड़ मांगे?

-अनिल नरेन्द्र

No comments:

Post a Comment