Saturday 25 April 2015

अगर सलमान दोषी पाए गए तो हो सकती है 10 साल की सजा

13 साल पुराने हिट एंड रन केस में गैर इरादतन हत्या के मामले में फंसे आरोपी फिल्म एक्टर सलमान खान के भविष्य का फैसला छह मई को होगा। मुंबई में सेशंस जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने फैसले की तारीख की घोषणा की इस दौरान सलमान कोर्ट में नहीं थे, उन्हें फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। आयोजन और बचाव पक्ष ने गत सोमवार को इस मामले में अपनी दलीलें पूरी कर लीं। दोष साबित होने पर सलमान को 10 साल तक की जेल हो सकती है। उपनगर बांद्रा में बेकरी की दुकान में कार चढ़ाने के 13 साल पुराने मामले में सलमान आरोपी हैं। 42 वर्षीय सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितम्बर 2002 को उपनगर बांद्रा में सड़क के किनारे बनी एक बेकरी में अपनी टोयटा लैंड कूजर कार चढ़ा दी थी। घटना में वहां बाहर सो रहा एक व्यक्ति मारा गया था। चार अन्य घायल हुए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि सलमान ने शराब पी रखी थी। बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे थे। हालांकि सलमान का दावा है कि हादसे के वक्त सलमान नहीं बल्कि उनके ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहे थे। बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश सिंह ने भी यह बात कबूल की। हालांकि अभियोजन का आरोप है कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, वहीं सलमान की दलील है कि वह पानी पी रहे थे, शराब नहीं। अभियोजन की दलील है कि कार में तीन  लोगöसलमान, उनके पुलिस अंगरक्षक रवीन्द्र पाटिल और गायक दोस्त कमाल खान सवार थे। अभिनेता ने कहा कि चौथा व्यक्ति अशोक सिंह भी गाड़ी में था। एक अदालत ने वर्ष 2013 में गैर इरादतन हत्या के मामले में खान के खिलाफ नए सिरे से हुई सुनवाई में आरोप तय किए थे। अभियोजन ने अपना मामला साबित करने के लिए 27 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन के अनुसार खान के लापरवाही से वाहन चलाने से नूरूल्ला महबूब शरीफ की मौत हो गई जबकि कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्ला रउफ शेख और मुस्लिम शेख घायल हो गए थे। हालांकि खान ने दावा किया था कि उनका चालक अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। अभियोजन का यह भी आरोप है कि खान लाइसेंस के बगैर ही गाड़ी चला रहे थे। अभियोजन ने आरटीओ दस्तावेज पेश करके यह साबित किया कि अभिनेता ने हादसे से दो साल बाद 2004 में लाइसेंस हासिल किया। हालांकि सलमान का कहना था कि उनके द्वारा हासिल यह पहला लाइसेंस नहीं था। अब सलमान का भविष्य जज महोदय के हाथ में है। चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए फिलहाल किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती।
-अनिल नरेन्द्र


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