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सलमान खान के हिट एंड रन मामले में अब एक नया नाटकीय मोड़ आ गया है। सोमवार को मुंबई
की सत्र अदालत में सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने सितम्बर 2002 में हुई कार दुर्घटना का आरोप खुद
पर ले लिया। अशोक सिंह ने कहा कि हिट एंड रन हादसे के समय सलमान नहीं बल्कि खुद वह
गाड़ी चला रहे थे। इस हादसे में एक व्यक्ति मारा गया था और चार अन्य घायल हुए थे।
28 सितम्बर 2002 को नशे की हालत में उपनगर बांद्रा
में एक बेकरी में अपनी लैंड कूजर गाड़ी को घुसा देने के आरोपी खान ने पिछले सप्ताह
अदालत को बताया था कि सिंह कार चला रहा था। ड्राइवर अशोक सिंह ने सोमवार को पहली बार
अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि पिछला टायर फटने से हुई दुर्घटना के समय
कार वह स्वयं चला रहा था, न कि सलमान खान। यह पहला मौका था जब
सलमान खान ने खुलासा किया था। 42 वर्षीय अशोक सिंह बचाव पक्ष
के गवाह के तौर पर हाजिर हुए और सलमान के बयान से पूरी तरह मिलता-जुलता बयान दिया। घटना का ब्यौरा देते हुए सिंह ने कहा कि एक टायर फटा और कार
बाईं ओर घिसटती चली गई। मैंने कार के स्टीयरिंग व्हील को घुमाने की कोशिश की लेकिन
यह मुश्किल था। इसके बाद मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन तब तक कार बेकरी की सीढ़ियों
पर चढ़ चुकी थी। सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे के सवालों का जवाब देते हुए सिंह ने
कहा कि मैं सदमे की हालत में था और सलमान भाई बाईं तरफ बैठे थे। उन्होंने दरवाजा खोलने
की कोशिश की लेकिन वह जाम हो गया था। मैं अपनी तरफ से उतरा जो कि दाईं की ओर था। सरकारी
वकील के एक सवाल के जवाब में सिंह ने इस बात से इंकार किया कि वह सलमान के लिए अपनी
जान तक बलिदान करने को तैयार हैं लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह परिवार के प्रति समर्पित
है। एक अन्य सवाल पर उसने कहा कि उसे पता था कि हादसे में एक व्यक्ति मारा गया है और
अन्य घायल हुए हैं और उसने एक अपराध किया है। यह पूछे जाने पर कि जब उसे पता था कि
खान को गलत तरीके से सामना करना पड़ रहा है तो इतने समय तक वह चुप क्यों रहा?
सिंह ने कहा कि उसे पता नहीं था कि क्या करना है। सिंह ने कहा कि सलीम
खान द्वारा सलाह देने के बाद वह अदालत आया है। वह अब भी खान परिवार के लिए काम कर रहा
है। एक सवाल पर सिंह ने इस बात से इंकार किया कि यदि वाहन 100 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हो तो
टायर फटेगा। सिंह का बयान कांस्टेबल रविन्द्र पाटिल के बयान से उलट है जिसकी मामले की सुनवाई के
दौरान टीबी से मौत हो चुकी है। इस मामले में सलमान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चल
रहा है जिसमें दोषी सिद्ध होने पर उन्हें 10 वर्ष तक की कैद हो
सकती है।
-अनिल नरेन्द्र
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