Wednesday, 2 May 2012

यौन संबंध के लिए सही उम्र क्या हो?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi
Published on 2 May 2012
अनिल नरेन्द्र
दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त न्यायाधीश डॉ. कामिनी लॉ अपने फैसलों के लिए अकसर चर्चा में रहती हैं। उन्होंने अब एक केस में सांसदों से कहा है कि उन्हें सामाजिक व्यवहार में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए यौन संबंधों के लिए उपयुक्त आयु से जुड़े मौजूदा कानून पर विचार करना चाहिए। अदालत की यह टिप्पणी एक लड़की के कथित अपहरण के मामले में युवक को बरी करते हुए की गई। इस युवक पर आरोप लगाया गया था कि जबरन शादी करने के लिए उसने लड़की का अपहरण किया था। न्यायाधीश लॉ ने कहा कि यह वक्त है कि सांसद सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संवेदनाओं को देखते हुए आयु को लेकर सहमति-सुरक्षा से जुड़ी मंजूरी देने संबंधी मौजूदा कानून पर गम्भीरता से सोचें। अदालत ने कहा कि आरोपी युवक और लड़की के बीच प्रेम संबंध था तथा परिवार वालों के विरोध के कारण उन्हें भागना पड़ा। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि दोनों शादी करके खुशहाल जिन्दगी बसर करें। अदालत ने कहा कि प्रेम कर रहे नौजवानों को दंडित करने के लिए हमारे देश के कानून तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह अदालत उस स्थिति में इनकी जिन्दगी बर्बाद नहीं कर सकती। खासकर जब उनके बीच उम्र का फासला स्वीकार्य सीमा तक है और कोई जोर-जबरदस्ती वाली स्थिति भी नजर नहीं आती। अदालत ने कहा कि मामले को यहीं विराम देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इन नौजवानों का भविष्य उनके अतीत को उजागर करके बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस मामले में अदालत ने अशोक विहार के निवासी कृष्ण राय चौधरी को बरी कर दिया। उस पर 20 अक्तूबर 2008 को लड़की को जबरन शादी करने की मंशा से अगवा करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान लड़की की मां और उसने कहा कि इस घटना के कुछ महीने बाद ही उसकी उम्र शादी के लिए कानूनी तौर पर वाजिब हो गई थी और फिर बिहार के एक लड़के से शादी हो गई। दोनों ने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें अदालत में तलब नहीं किया जाए क्योंकि इससे उसकी शादीशुदा जिन्दगी प्रभावित होगी। दस्तावेजी जांच के बाद पता चला कि घटना के वक्त लड़की की उम्र 18-19 साल की थी और आरोपी युवक के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उसे बरी कर दिया गया था। डॉ. लॉ का यह फैसला इसलिए विवादास्पद माना जाए, क्योंकि किसी भी देश में इस विषय पर एक राय नहीं है। कनाडा में कसैंट की उम्र मई 2008 तक 14 होती थी अब उसे 16 वर्ष कर दिया गया है पर जहां दोनों पार्टनरों की उम्र में पांच साल से कम का फर्प है तो यौन संबंध अपराध नहीं है। अगर युवक की उम्र लड़की से पांच साल ज्यादा है तो वह एक अपराध माना जाएगा। इसी तरह अमेरिका में 50 राज्यों में यौन संबंध की उम्र 16 से 18 वर्ष है। हर राज्य में अलग-अलग उम्र है सहमति की और अपराध माने जाने की। तकरीबन हर अमेरिकी राज्य में डेटिंग, हगिंग, हाथ पकड़ना व किसिंग अपराध नहीं है। सिनेमा और टीवी में बढ़ती अश्लीलता भी यौन संबंधों में आई तेजी का एक प्रमुख कारण है।
Anil Narendra, Daily Pratap, Sex, Sex Change, Vir Arjun

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