Wednesday, 6 May 2020

कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए इरडा का महत्वपूर्ण फैसला

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने सभी हैल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस महामारी में कैशलेस उपचार और अस्पताल से फाइनल डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट पर दो घंटे के अंदर निर्णय लेना होगा। इरडा ने जनरल और हैल्थ इंश्योरेंस के तत्काल सैटलमेंट के लिए नए मानदंड जारी किए हैं। ताकि बीमाधारी कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों को कोई परेशानी न हो। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा कि हॉस्पिटल से फाइनल बिल या डिस्चार्ज की सूचना मिलने पर बीमाकर्ताओं को दो घंटे के अंदर अपने फैसले की सूचना मरीज और हॉस्पिटल को देनी होगी। साथ ही बीमाकर्ताओं को यह भी कहा कि अपने थर्ड पार्टी एडमिन स्टेटस के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी करें। मार्च में ही इरडा ने बीमाकर्ताओं को कोरोना मरीजों के दावे तत्काल और प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए थे। रेगुलेटर ने कहा कि बीमाकर्ता क्लेम को सैटल करने के लिए सिस्टम और प्रक्रिया स्थापित करें, जो 24 घंटे एक्टिव रहे। वित्त मंत्रालय ने देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए हाल में हैल्थ और मोटर इंश्योरेंस की रिन्यूअल की तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दिया था ताकि बीमा पॉलिसी लेने वालों को असुविधा न हो। इसका मतलब है कि अगर आपके मोटर या हैल्थ इंश्योरेंस की रिन्यूअल की तारीख 25 मार्च से तीन मई के बीच थी तो वह पॉलिसी अब 15 मई तक वैध रहेगी। अवधि और  बढ़ेगी या नहीं यह लॉकडाउन की मियाद पर निर्भर होगा। इरडा ने 4 मार्च 2020 को जारी अपने सर्कुलर में कहा है, हॉस्पिटलाइजेशन कवर देने वाली सभी मौजूद क्षतिपूर्ति आधारित हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों को कोरोना मामलों के लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन कवर देना चाहिए। कोरोना वायरस संबंधी बीमारी के इलाज के लिए स्वीकार्य मेडिकल खर्च का निपटान, मौजूदा पॉलिसी समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें क्वारंटाइन पीरियड भी शामिल है। क्लेम्स कमेटी द्वारा एक कॉप्रहेंसिव रिव्यू किए बिना दावे को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। इरडा के फैसले का हम स्वागत करते हैं पर देखना यह है कि यह इंश्योरेंस कंपनियां इन निर्देशों का कितना पालन करती है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों की आदत-सी बन गई है कि किसी न किसी तरीके से क्लेम सैटल करने से बचा जा सके।

-अनिल नरेन्द्र

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