Friday, 22 January 2021

मीडिया ट्रायल न्याय प्रशासन में दखल

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को मीडिया प्रतिष्ठानों से कहा है कि वह आत्महत्या के मामलों में खबरें दिखाते वक्त संयम बरतें क्योंकि मीडिया ट्रायल के कारण न्याय देने में हस्तक्षेप तथा अवरोध उत्पन्न होता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक टीखी और टाइम्स नाऊ पर दिखाई गई कुछ खबरें मानहानिकारक थीं। पीठ ने आगे कहा कि हालांकि उसने चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की निर्णय लिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी खबरें दिखाना अदालत की मानहानि करने के बराबर माना जाएगा और मामले की जांच में या उसमें न्याय देने में अवरोध पैदा करता है। पीठ ने कहा कि मीडिया ट्रायल के कारण न्याय देने में हस्तक्षेप एवं अवरोध उत्पन्न होते हैं तथा यह केवल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन भी करता है। अदालत ने कहाöकोई भी खबर पत्रकारिता के मानकों एवं नैतिकता संबंधी नियमों के अनुरूप ही होनी चाहिए अन्यथा मीडिया घरानों को मानहानि संबंधी कार्रवाई का सामना करना होगा। उच्च न्यायालय सुशांत राजपूत की मौत की घटना पर सुनवाई कर रही थी और इसी की कवरेज पर यह टिप्पणी की। -अनिल नरेन्द्र

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