Tuesday 23 February 2021

किसानों का मुद्दा उठाना अगर राजद्रोह है तो मैं जेल में सही

टूलकिट मामले में आरोपी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर शनिवार को आयोजन व बचाव पक्ष में जोरदार बहस हुई। दिशा रवि की तरफ से कहा गया कि अगर किसानों के विरोध प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर उठाना राजद्रोह है तो उसका जेल में रहना ही सही है। साथ ही यह भी कहा गया कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए टूलकिट जिम्मेदार नहीं हैं। वहीं पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह पूरा मामला खालिस्तान से जुड़ा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दिशा रवि की जमानत याचिका पर मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में पुलिस ने आरोपी दिशा रवि की दलीलों का कड़े तरीके से विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी दिशा रवि खालिस्तान समर्थकों के साथ टूलकिट तैयार कर रही थी। वह भारत को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन की आड़ में देश में अशांति उत्पन्न करने की वैश्विक साजिश का हिस्सा हैं। पुलिस का कहना था कि यह महज एक टूलकिट नहीं है, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन की आड़ में देश में अशांति पैदा करना था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि दिशा के वॉट्सएप पर हुई बातचीत, ई-मेल एवं अन्य साक्ष्य मिटा दिए गए। पुलिस का कहना था कि इससे साफ है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने कहा कि उसके इलैक्ट्रॉनिक सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। ताकि उसके सम्पर्प व बातचीत का खुलासा हो सके। पुलिस ने अदालत के समक्ष दलील दी कि यदि दिशा ने कोई गलत काम नहीं किया था, तो उसने अपने ट्रेस (संदेशों को क्यों छिपाया और साक्ष्य मिटा दिए? वहीं दिशा के वकील ने आरोपों को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल दिशा का संबंध प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है और यदि वह किसी से मिली भी थी तो उस व्यक्ति के माथे पर अलगाववादी होने का ठप्पा नहीं लगा हुआ था। दिशा के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च (ट्रैक्टर परेड) की इजाजत दी थी, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि दिशा ने किसानों से इसमें शामिल होने को कहा था, फिर यह राजद्रोह कैसे हो गया? दिशा के वकील ने दावा किया कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि वह इस गतिविधि के लिए टूलकिट से प्रेरित हुआ था। अब मंगलवार को आगे कार्रवाई होगी और उसी दिन अदालत दिशा रवि की जमानत पर भी फैसला करेगी। -अनिल नरेन्द्र

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