Thursday, 4 February 2021
पर्ल हत्याकांड के मुख्य आरोपी को अमेरिका के हवाले नहीं करेगा पाक
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में अलकायदा के आतंकी अहमद उमर शेख और उसके तीन सहयोगियों को रिहा करने के आदेश को निलंबित करने के इमरान सरकार के अनुरोध को सोमवार को खारिज कर दिया। अदालत ने हालांकि मामले में सरकार का पक्ष जानने के एक दिन बाद मुख्य आरोपी शेख और उसके सहयोगियों फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब की अंतरिम हिरासत बढ़ाने के आदेश को मंजूर कर लिया। अमेरिका के फटकार लगाने के बाद पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में अलकायदा आतंकियों को रिहा करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाक के अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी को रिहा करने के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया ताकि वह मामले में विस्तार से दलीलें दे सकें। अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी करने के खिलाफ अपीलों को खारिज करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। सिर्फ सरकार ने शेख और उसके तीन सहयोगियों को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी। दवाल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल (38) को 2002 में अगवाकर उनका बड़ी बेरहमी से सिर कलम कर दिया गया था। उस समय वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच जुड़ाव की छानबीन कर रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह अहमद कुरैशी ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान मामले में मुख्य आरोपी को अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से फोन पर बात करने के बाद उन्होंने यह fिटप्पणी की। ब्लिंकन ने शेख पर अमेरिका में मुकदमा चलाने की पेशकश की थी। शीर्ष अदालत के फैसले पर भी ब्लिंकन ने गहरी चिंता व्यक्त की थी।
-अनिल नरेन्द्र
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