Friday, 11 March 2022
असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी
असम में गुवाहाटी की एक अदालत ने पुलिस को कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक की शिकायत के आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व सरमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। वैसे ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे। शिकायत में मुख्यमंत्री पर एक बेदखली अभियान के दौरान भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से दिसपुर थाने के इंकार के बाद कांग्रेस सांसद खालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। खालिक के वकील राशिद अहमद बरचुंमा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बिस्वदीप बरुआ की अदालत ने शनिवार को दिसपुर थाने को खालिक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। शिकायत में कहा गया है कि दरांग जिले के गोरुखखुर्द में चलाया गया अभियान साल 1983 में असम आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं का बदला था, जिसमें कुछ युवक मारे गए थे। बरमुंसा ने एजेंसी को बताया कि खालिक ने 29 दिसम्बर को दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की। सोमवार को उपलब्ध आदेश में अदालत ने कहा था कि कोसी दिसपुर को शिकायत में उल्लेखित आरोपों के आधार पर मामला दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने व जल्द से जल्द अंतिम फार्म जमा करने का निर्देश दिया जाता है।
-अनिल नरेन्द्र
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