Thursday, 29 April 2021
क्यों न हो दर्ज हत्या का मामला
मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए उसे अकेले जिम्मेदार करार देते हुए सबसे गैर-जिम्मेदार संस्था बताया। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर महामारी को फैलाने के मौके दिए। अदालत ने पूछाöक्या आप दूसरे गृह पर रह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने छह अप्रैल को हुए विधानसभा में करूर से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार व राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में अधिकारियों को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए दो मई को करूर में निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि करूर निर्वाचन क्षेत्र में हुई चुनाव में 77 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है। ऐसे में उनके एजेंट को मतगणना कक्ष में जगह देना काफी मुश्किल होगा। इससे नियमों के पालन पर असर पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग के वकील ने जब न्यायाधीशों को बताया कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं तो पीठ ने कहा कि उसने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर (आयोग ने) कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप का रास्ता साफ कर दिया था। अदालत ने निर्वाचन आयोग ने वकील की इस टिप्पणी पर नाराजगी जताई कि मतदान केंद्रों पर सभी तरह के एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में महामारी की दूसरी लहर फैलने के लिए निर्वाचन आयोग अकेले जिम्मेदार है। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि वह दो मई को मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। तमिलनाडु में रविवार को कोरोना संक्रमण के 15 हजार नए मामले सामने आने के बाद उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई। तीन राज्योंöतमिलनाडु, केरल, असम व केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। पीठ ने कहा कि नागरिक बचेंगे तभी तो लोकतांत्रिक गठतंत्र में दिए गए अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे। आज सवाल अपनी जान बचाने और जीवित रहने का है। बाकी सारी बातें इसके बाद आती हैं।
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