Friday, 4 February 2022
अकेले कार चलाते समय मास्क लगाना बेतुका
हाई कोर्ट ने कोरोना के दौरान अकेले कार चलाते समय मास्क लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को बेतुका करार दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि यह बेतुका फैसला अब तक लागू क्यों है? यह दिल्ली सरकार का आदेश है, आप इसे वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? यह क्या बात है कि आप अपनी ही कार में अकेले बैठे हैं और आपको मास्क भी लगाना है। न्यायमूर्ति जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसजीत सिंह की पीठ ने कहा, आप इस मुद्दे पर सरकार से जवाब लेकर स्पष्ट करें। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कोर्ट में एक घटना का जिक्र किया, जिसमें मास्क नहीं पहनने के कारण एक व्यक्ति का चालान किया गया था। दरअसल वह व्यक्ति मां के साथ एक कार में था और कॉफी पी रहा था। उस समय खिड़की का शीशा बंद था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के 7 अप्रैल 2021 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने निजी कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। वकील ने कहा, कार में अकेले बैठे व्यक्ति का 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है। एकल न्यायाधीश का आदेश बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश पारित किया था तब स्थिति अलग थी और महामारी लगभग खत्म हो गई थी। इस पर पीठ ने कहा, प्रारंभिक आदेश तो दिल्ली सरकार ने ही पाfिरत किया था, जिसको तब एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी। मेहरा ने कहा कि यह दिल्ली या केन्द्र सरकार जिस किसी का आदेश है अनुचित है। इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और खंडपीठ को आदेश को रद्द करना चाहिए।
-अनिल नरेन्द्र
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