Sunday, 27 February 2022

समीर वानखेड़े पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

ठाणे पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई क्षेत्र के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के मालिकाना हक वाले एक होटल और बार लाइसेंस हासिल करने में धोखाधड़ी के आरोपों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने नवी मुंबई स्थित वानखेड़े के होटल और बार का लाइसेंस रद्द करते हुए दावा किया था कि उसे गलत जानकारी देकर लाइसेंस धोखाधड़ी करके हासिल किया गया था। ठाणे पुलिस उपायुक्त विजय राठौड़ के मुताबिक राज्य आबकारी अधिकारियों की शिकायत के बाद वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में यहां कोपरी पुलिस थाने में शनिवार प्राथमिकी दर्ज की गई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पिछले साल नवम्बर में आरोप लगाया था कि वानखेड़े का नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था। तब वानखेड़े नाबालिग थे और इसलिए यह अवैध है। मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस है, जो सेवा नियमों के खिलाफ है। वानखेड़े ने तब मंत्री के दावों को खारिज कर दिया था। राज्य के आबकारी विभाग ने बाद में वानखेड़े को बार के लाइसेंस के संबंध में नोटिस जारी किया था। एक अधिकारी ने बताया था कि नोटिस के जवाब और मामले की जांच के बाद जिलाधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि वानखेड़े ने 27 अक्तूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था, जब उनकी आयु 21 साल की मान्य उम्र के बजाय 18 साल से कम थी। बता दें कि यह वही वानखेड़े हैं जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को आरोपी बनाया था। -अनिल नरेन्द्र

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