Published on 20
March, 2013
अनिल नरेन्द्र
विभिन्न राजनीतिक दलों, कांग्रेस के भीतर और सामाजिक
संगठनों के कड़े विरोध को देखते हुए सरकार सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 वर्ष
बनाए रखने पर अंतत राजी हो गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहमति
से संबंध बनाने की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18
साल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही घूरना, महिला का पीछा करना और अश्लील इशारे
करने के आरोपियों को अब आसानी से जमानत मिल जाएगी। इन बदलावों के साथ सरकार ने अपराध
कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया।
महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में बड़ी सजा वाले अध्यादेश के प्रावधानों को जारी रखने
के लिए इस विधेयक पर इसी हफ्ते संसद की मुहर लगना जरूरी है। सर्वदलीय बैठक में प्रमुख
विपक्षी दल भाजपा समेत सरकार के कई सहयोगी दलों ने शादी की उम्र के मुकाबले सहमति से
संबंध की उम्र कम किए जाने पर आपत्ति जताई। यही नहीं, पार्टियों को चिन्ता थी कि चुनावी
साल में इस विधेयक के कड़े प्रावधानों का जमकर दुरुपयोग हो सकता है। खासकर पीछा करने
और अश्लील हरकत करने जैसे आरोपों में पांच साल की सजा और जमानत नहीं होने जैसे प्रावधानों
के दुरुपयोग की आशंका जताई गई। विभिन्न पार्टियों के ऐतराज को देखते हुए इन प्रावधानों
के साथ विधेयक को संसद में पास कराना सरकार के लिए मुश्किल होता। इसी कारण सरकार ने
विधेयक में जरूरी बदलाव का फैसला किया। दरअसल संबंधित विधेयक को इसी हफ्ते संसद में
पास कराने की मजबूरी में सरकार को ऐसा करना पड़ा। तीन फरवरी को जारी अध्यादेश की समय
सीमा चार अप्रैल को समाप्त हो रही है। संसद का मौजूदा सत्र 22 मार्च के बाद एक महीने
के अवकाश पर होगा, इसलिए इसी हफ्ते यह पास हो सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा
तीन फरवरी को जारी आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश में आरोपी पर खुद को निर्दोष साबित
करने की जिम्मेदारी डाली गई थी। नए विधेयक में किसी महिला को सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र
करने संबंधी प्रावधान में संशोधन कर अब `सार्वजनिक स्थान' शब्द की जगह किसी भी स्थान
पर कर दिया गया है। इसी तरह बलात्कार के मामलों में पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी
दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी को कारावास की सजा का प्रावधान है। इससे पहले भारतीय
दंड संहिता के तहत सहमति से सेक्स की आयु 16 साल थी। सरकार ने इस साल तीन फरवरी को
अध्यादेश जारी कर 18 साल कर दी थी। सर्वदलीय बैठक में तर्प आया कि विवाह की आयु चूंकि
18 साल है, इसलिए सहमति से सेक्स की आयु भी यही होनी चाहिए। एक तर्प यह था कि वयस्क
फिल्म देखने के लिए उम्र अगर 18 साल है तो सेक्स के लिए उम्र इससे कम कैसे रखी जा सकती
है?
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