Wednesday, 25 November 2020
सुब्रत रॉय 62 हजार करोड़ लौटाएं वरना पैरोल रद्द करें
सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सेबी ने इसमें अदालत से अपील की है कि वह सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी दो कंपनियों को 8.4 बिलियन डॉलर यानि करीब 62 हजार करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे। सेबी ने कहाöअवमाननाकर्ता पैसे नहीं वापस करता है तो उनकी पैरोल रद्द कर उन्हें हिरासत में लिया जाए। सहारा अपने निवेशकों से ली गई राशि को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने के 2012 और 2015 के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। रॉय को मार्च 2014 में अदालत की अवमानना से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। वह 2016 से जमानत पर चल रहे हैं। सेबी ने कहा कि सहारा ने आदेशों का पालन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। दूसरी ओर देनदारी प्रतिदिन बढ़ रही है और वह हिरासत से बाहर रहने का आनंद ले रहे हैं। सेबी ने कोर्ट से आग्रह किया कि 30 सितम्बर के अनुसार देय 62,602.90 करोड़ रुपए की धनराशि सेबी-सहारा फंड खाते में तत्काल जमा कराने का निर्देश दिया जाए। वहीं सहारा ग्रुप का कहना है कि हमने सेबी को 22 हजार करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन सेबी ने निवेशकों को केवल 106.10 करोड़ रुपए ही दिए। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुब्रत रॉय के खिलाफ केवल एक आरोप है कि वह निवेशकों को पैसा चुकाने में समय ले रहे हैं। हम इसका ब्याज भी चुका रहे हैं।
-अनिल नरेन्द्र
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