Wednesday, 10 November 2021

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री गिरफ्तार

मुंबई की विशेष अदालत (अवकाशकालीन) ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को कथित धन शोधन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख को नौ दिन की और हिरासत का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सोमवार देर रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद देशमुख को गिरफ्तार किया था। एक अदालत ने मंगलवार को उन्हें छह नवम्बर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद देशमुख को विशेष अदालत के सामने पेश किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर बाद में देशमुख और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया गया। ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के विरुद्ध जांच शुरू की थी। सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य का गृहमंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिये मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.71 करोड़ से अधिक एकत्रित किए। ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी भी पूर्व गृहमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगें और उन्हें जेल भेजा जाए। नहीं तो राजनेता सब कुछ करके भी साफ निकल जाते हैं। ऐसा और भी कम हुआ है जब राज्य के पुलिस आयुक्त अपने ही गृहमंत्री पर उगाही के इतने गंभीर आरोप लगाएं। कानून सबके लिए बराबर है, इस केस से साबित हो जाता है। कानून से ंऊपर कोई नहीं। -अनिल नरेन्द्र

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