Thursday, 3 June 2021

टीवी मीडिया को नए आईटी कानून से बाहर रखा जाए

देश में हाल ही में लागू आईटी अधिनियम 2021 को लेकर नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से देश भर में चल रहे पारंपरिक टीवी न्यूज मीडिया के डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म को इसके दायरे से बाहर रखने की अपील की है। गुरुवार को एनबीए की ओर से इसके अध्यक्ष रजत शर्मा ने सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक लेटर में अपील की है कि जब तक आईटी नियम 2021 को लेकर देश के विभिन्न हाईकोर्ट में चल रहे मामले विचाराधीन है तबतक एनबीए के संदर्भ में इसे निलंबित रखा जाए। रजत शर्मा ने कहा कि पारंपरिक टीवी न्यूज मीडिया द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म के आईटी रूल 2021 के दायरे में रखना आईटी कानून 2010 को चुनौती होती है, उनका कहना था कि हालांकि आईटी कानून 2010 डिजिटल न्यूज मीडिया नियमन की बात नहीं करता फिर भी पारंपरिक टीवी न्यूज मीडिया के डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म को इसमें रखना इसलिए उचित नहीं होगा, क्योंकि टीवी न्यूज मीडिया के डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म भी उन तमाम नियम और कायदों का पालन करता है जो टीवी न्यूज मीडिया पर होते हैं। एनबीए की दलील थी कि इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रिंट मीडिया से अलग नहीं है और इसके डिजिटल प्लेटफार्म पर जाने वाली ज्यादातर सामग्री उसी ब्रॉडकास्ट का हिस्सा होती हैं, जो तमाम नियम और दिशा-निर्देशों की कसौटी पर गुजरते हुए निकलता है। ऐसे में पारंपरिक न्यूज मीडिया द्वारा संचालित डिजिटल न्यूज मीडिया को आईटी नियमों 2012 के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। एनबीए का कहना है कि इन पर आईटी नियम 2021 लागू करने का मतलब मीडिया को बोलने की आजादी और मीडिया की अभिव्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह उनके बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का दमन और उल्लंघन होने के साथ-साथ निष्पक्ष तरीके से खबरों की रिपोर्टिंग में भी बाधा होगी।

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