Friday, 4 June 2021
चुनाव ड्यूटी पर जान गंवाने वालों को कोरोना योद्धा मानें
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले अध्यादेश व सरकारी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मानकर पीड़ित परिवार को उनके बराबर मानकर मुआवजा देने के मामले में विचार कर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने स्वत कायम जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान किया। शिक्षक राहुल गैंगले की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को 30 लाख रुपए मदद दे रही है। वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा तय है। यह नीति भेदभावपूर्ण है। उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद भी संक्रमण से प्रभावित कर्मचारियों को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई है। नतीजतन कई कर्मचारियों के परिवारों ने इकलौते कमाने वाले को खो दिया है। ऐसे में पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा पाने का अधिकार है। राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है। वैसे कायदे अनुसार यह ठीक मांग है। कोरोना महामारी के दौरान चुनाव ड्यूटी पर जान गंवाने वालों को उचित मुआवजा उनके परिवारों को मिलना ही चाहिए।
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