Wednesday 9 June 2021

निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने निजी इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आई जीएसटी (एकीकृत वस्तु सेवा कर) से जुड़ा आदेश रद्द किया है। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। हाई कोर्ट ने इस तरह के आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी लगाने को असंवैधानिक कहा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया। इसके तहत हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता से जवाब तलब किया। बेंच ने कहाöहम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। इससे पहले अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत को बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक जल्द होगी। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर छूट देने पर विचार होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बाबत एक मई को अधिसूचना जारी की थी कि निजी उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा। फिर चाहे उपहार के रूप में या अन्य किसी तरीके से आए हों। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अधिसूचना को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि निजी उपयोग के लिए उपहार के रूप में आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी लगाना असंवैधानिक है। यह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। केंद्र ने इस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।

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