Wednesday, 29 December 2021
स्थिति भयावह है, रुकी नहीं तो सैकड़ों मौतें संभव
ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में बेकाबू भीड़ को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हालात बेहद डरावने हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और मार्केट में लोगों का हुजूम है। कोर्ट ने कहा कि यदि महामारी या भगदड़ से एक भी मौत हुई तो इनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने मार्केट की तस्वीरें देखने के बाद कहा कि स्थिति भयावह है। भगदड़ हुई तो सैकड़ों जानें जा सकती हैं। भगवान न करे, अगर वहां दोबारा धमाका होता है तो सोचिए धमाके और भगदड़ से कितनी जानें जाएंगी। मार्केट में अतिक्रमण और अवैध रेहड़ी-पटरी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने आदेश का पालन न होने पर एनडीएमसी को अवमानना नोटिस दिया। फिर दिल्ली आपदा प्रबंधन अथारिटी (डीडीएमए) की हाल ही में हुई मीटिंग में बताया गया कि फेस मास्क के नियम के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जितने चालान हो रहे हैं, उनमें करीब 87 प्रतिशत चालान फेस मास्क को लेकर ही हैं। लोग या तो मास्क लगाते ही नहीं या फिर नाक के नीचे रखते हैं जिसका कोई फायदा नहीं। जब तक नाक नहीं ढकी होगी मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली पुलिस के अभियान की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से लेकर अब तक पुलिस ने 2,39,338 (86.29 प्रतिशत) चालान मास्क के नियम के उल्लंघन पर किए हैं।। उसके बाद 30,186 यानि 10.86 प्रतिशत चालान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन को लेकर किए हैं। इसके बाद भीड़ जुटाने, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और शराब पीने पर भी चालान किए हैं। दिल्ली पुलिस ने कोविड नियमों के उल्लंघन पर भी अभी तक 22,442 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिन्हें जमानत लेनी पड़ी। कोविड के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और डीडीएमए ने पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि एक बार फिर से एनफोर्समेंट अभियान में तेजी लाई जाए। अप्रैल से लेकर 18 दिसम्बर 2021 तक कुल 246 करोड़ (246,49,97,257) का जुर्माना लगाया गया है। अब भी संभल जाओ नहीं तो परिणाम भयंकर होंगे।
-अनिल नरेन्द्र
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