Saturday, 3 July 2021

एक देशöएक राशन कार्ड

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक एक देशöएक राशन कार्ड योजना लागू करने का मंगलवार को निर्देश दिया, साथ ही केंद्र को कोविड-19 की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को निशुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर कई निर्देश पारित किए जिसमें केंद्र और राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने केंद्र को 31 जुलाई तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से एक पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके। पीठ ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित राज्यों में वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघरों का संचालन करने का भी निर्देश दिया। कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीश चोकड़ ने प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने के एक याचिका दायर की थी। केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि ज्यादातर राज्य योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल अभी तक एकीकृत नहीं हुए हैं। यह उनकी तकनीकी तत्परता पर निर्भर है। पीठ ने कहाöकेंद्र सरकार 31 जुलाई तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए पोर्टल बनाए ताकि श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। मजदूरों की ज्यादा आबादी वाली जगहों पर सामुदायिक रसोईघर संचालित किए जाएं। महामारी की स्थिति तक प्रवासी मजदूरों में मुफ्त बांटने के लिए अनाज आबंटित किया जाए।

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