Saturday, 31 July 2021
मौजूदा सांसद को जेल की सजा संभवत पहली बार है
किसी मौजूदा सांसद को जेल और जुर्माने की सजा सुनाए जाने का संभवत यह पहला मामला है। तेलंगाना की सांसद कविता भलोद और उनके सहयोगी शौकत अली को मतदाताओं को घूस देने का दोषी पाया गया है। विशेष अदालत ने सांसद कविता व अली को छह महीने की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत ने सत्ताधारी टीआरएस की मेहबूबाबाद की सांसद कविता भलोद को 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने का दोषी करार दिया। जज वीआरआर प्रसाद ने उन्हें रिश्वत देने यानि आईपीसी की धारा 171ई के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने हाई कोर्ट में अपील के लिए दोनों को जमानत भी दे दी है। सांसद के सहयोगी शौकत अली को चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने मतदाताओं को नकदी बांटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अली ने स्वीकार कियाöउसने सांसद के कहने पर पैसे बांटे थे। इस मामले में तब बरगामदहद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह मामला हैदराबाद की विशेष अदालत में घटा। जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने के लिए मार्च 2018 में विशेष अदालत का गठन हुआ था। विशेष अदालत इससे पहले हैदराबाद के भाजपा विधायक राजा सिंह को पुलिस अधिकारी को पीटने और टीआरएस विधायक दामन नागेंद्र को अपने समर्थक को सरकारी अधिकारी पर हमले के लिए उकसाने के मामले में सजा सुना चुकी है। यह अच्छा है कि इन जनप्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए कि वह कानून से ऊपर नहीं हैं और उन्हें भी कानून को तोड़ने पर सजा हो सकती है। राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए यह जरूरी भी है।
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