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Thursday, 1 July 2021
घोटालों की 40 प्रतिशत रकम बैंकों के पास लौटी
यह भारत सरकार व प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धि मानी जाएगी कि उन्होंने देश के बैंकों का पैसा लूट कर भागे कारोबारियों की सम्पत्तियां जब्त करके 40 प्रतिशत बैंकों का पैसा लौटा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 22 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले भगौड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से घोटालों की 40 प्रतिशत राशि वसूल की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत बुधवार को कुर्क किए 5800 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे। इस तरह अब तक 9041.5 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। घोटालों की राशि की 80 प्रतिशत सम्पत्तियां ईडी अब तक जब्त कर चुकी है। कर्ज वसूली न्यायाधिकरण ने बुधवार को एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंक समूह से माल्या को यूनाइटेड ब्रुरीज के 5,824.50 करोड़ कीमत के शेयरों की बिक्री की। यह प्रक्रिया ईडी द्वारा ब्रुरीज के 6,624 करोड़ कीमत के शेयर एसबीआई को हस्तांतरण किए जाने से संभव हो सकी। ईडी ने कहाöतीनों घोटालेबाजों ने अपनी कंपनियों के जरिये हेराफेरी करके सरकारी बैंकों से 22,585.83 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। यह अब तक की सबसे बड़ी आपराधिक ऋण थ्योरी मानी जाती है। उधर चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया कि ईडी ने बैंकों की रकम से कहीं अधिक की सम्पत्तियां कुर्क कर ली हैं। ईडी ने बतायाöबैंक धोखाधड़ी के इन मामलों में अब तक कुल 18,170.02 करोड़ रुपए की सम्पत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। इनमें से 969 करोड़ की सम्पत्तियां विदेश में हैं। यह बैंकों को हुए कुल नुकसान के 80.45 प्रतिशत के बराबर है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भगौड़े और आर्थिक अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी सम्पत्तियां अटैच की गई हैं और इनसे बकाया भी वसूला जाएगा। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अपील ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में खारिज होने के बाद विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने फैसले को देखा है और वांछित कारोबारी को न्याय के कठघरे में खड़ा करने के लिए भारत उसके जल्द प्रत्यर्पण के प्रयास जारी रखेगा। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित दो अरब डॉलर के घोटाले में वांछित नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अपील ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। इस तरह वह प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील के पहले चरण में अपनी लड़ाई हार गया है और अब उसके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील दायर करने के लिए केवल पांच दिन का समय है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था जो धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वांछित है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहाöहमने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के फैसले को देखा है जो प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उसकी (नीरव) अपील के खिलाफ था। उन्होंने कहाöहम उसे न्याय के कठघरे में खड़ा करने के लिए उसके जल्द भारत प्रत्यर्पण को लेकर अपने प्रयास जारी रखेंगे।
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