Tuesday, 13 July 2021
20 भारतीय सम्पत्तियों को जब्त करने का आदेश
वित्त मंत्रालय ने ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी के उस दावे का खंडन किया है, जिसमें केयर्न कंपनी ने दावा किया है कि उसे एक फ्रांसीसी अदालत ने मध्यस्थता आदेश के तहत फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सम्पत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्रालय ने केयर्न के हवाले से मीडिया में आ रही इस आशय की खबरों को लेकर कहा कि भारत सरकार को इस संबंध में किसी भी फ्रांसीसी न्यायालय से नोटिस नहीं मिला है। भारत के साथ कर विवाद में फ्रांस के कोर्ट ने ब्रिटेन की केयर्न कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है। केयर्न के अधिकारियों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी सामने आई कि ब्रिटेन की इस कंपनी ने मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत ने फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी सम्पत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया है। लेकिन भारत सरकार को इस संबंध में किसी भी फ्रांसीसी न्यायालय से कोई भी नोटिस या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जब भी ऐसा कोई आदेश प्राप्त होगा, भारत के हितों की रक्षा के लिए अपने वकीलों से परामर्श करेगी और उचित कानूनी उपाय करेगी, साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि केयर्न के सीईओ और प्रतिनिधियों ने मामले को सुलझाने के लिए भारत सरकार से सम्पर्प किया है। चर्चा हुई है और सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद के समाधान के लिए तैयार है। एक मध्यस्थता अदालत ने दिसम्बर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। हालांकि भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया था।
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