Saturday, 29 May 2021
नारद केस ः सुप्रीम कोर्ट के सवालों में उलझी सीबीआई
नारद चिट फंड मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद करने की अनुमति देने वाले कोलकता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याचिका वापस लेने का सुझाव दिया। मामले को बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग भी की गई थी। जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे पहले देखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीबीआई की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री के धरना-प्रदर्शन जैसे अन्य मुद्दों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं करेंगे। इससे हाई कोर्ट हतोत्साहित होगा। इससे पहले बहस शुरू करते हुए मेहता ने कहाöसीबीआई को रोकने के लिए योजना बनाकर प्रयास किया गया। जस्टिस गवई ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट का 17 मई का आदेश जिसमें जमानत पर रोक लगी थी, उसमें नोटिस जारी कर आदेश पारित किया गया था। एसजी ने बताया कि असाधारण हालात में स्थगन आदेश दिया था, क्योंकि सीएम और मंत्री धरने पर थे। पत्थरबाजी हो रही थी।
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