Wednesday, 19 May 2021
अनिल देशमुख पर मनी लांड्रिंग का केस
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रिश्वत के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा पिछले महीने दर्ज की गई प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि ईडी अब देशमुख (71) और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित मामला दर्ज कर सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए रिश्वत के आरोपों की जांच करने को कहा था। एजेंसी जांच करेगी कि महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के नाम पर क्या अवैध धन अर्जित किए गए और क्या पुलिसकर्मियों ने अवैध वसूली की थी जैसा कि सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था। एजेंसी के पास छानबीन के दौरान आरोपियों की सम्पत्तियां जब्त करने का अधिकार है और वह इसके बाद मुकदमे के लिए पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करेगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक संदिग्ध एसयूवी मिलने के मामले में छानबीन के दौरान पुलिसकर्मी सचिन वाजे की भूमिका सामने आने के बाद सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था। संदिग्ध एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थीं। पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र में कहा था कि देशमुख ने वाजे को मुंबई से बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए की कथित रूप से वसूली के लिए कहा था। ऐसा कम देखने को मिला है कि किसी भी राज्य के गृहमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हों। देखें, जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें क्या-क्या कहा जाता है।
-अनिल नरेन्द्र
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