Monday, 31 May 2021

भीख मांगें, चोरी करें या उधार लें वेतन भुगतान करें

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद निगम कर्मचारियों व अवकाश-प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन व बकाया राशि का भुगतान न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने उत्तरी एमसीडी के आयुक्त को भी तलब किया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने कहाöआप भीख मांगें, उधार लें या चोरी करें लेकिन आपको कर्मचारियों की राशि का भुगतान करना ही होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अगली तारीख तक पांच अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरी एमसीडी आयुक्त संजय गोयल सुनवाई में मौजूद रहेंगे। अदालत ने यह निर्देश अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता रंजीत शर्मा ने अदालत को बताया कि न्यायिक आदेशों के बावजूद सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने उत्तरी निगम के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की। अदालत ने उत्तरी एमसीडी के इस मामले में नोटिस जारी कर दो दिन में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उत्तरी एमसीडी की ओर से पेश अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडे ने कहा कि वह वेतन मामलों में रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने वेतन और पेंशन के लिए पैसे वितरित करने की कोशिश की है। अप्रैल तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है। खंडपीठ ने उनके तर्प को खारिज करते हुए कहाöहम इस बारे में चिंतित नहीं हैं। आप भीख मांगते हैं, उधार लेते हैं या चोरी करते हैं लेकिन राशि का भुगतान करना होगा।

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