Wednesday, 26 May 2021
निजी प्रयोग को आयातित कंसंट्रेटर पर कर असंवैधानिक
विदेश से उपहार में निजी प्रयोग के लिए मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लगाए जाने को दिल्ली हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर एवं न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने इस संबंध में एक मई को जारी केंद्र की अधिसूचना को रद्द कर दिया। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति निजी प्रयोग के लिए उपहार के तौर पर विदेश से चिकित्सा उपकरण मंगाएगा, उसे संबंधित विभाग को लिखित जानकारी देनी होगी। अदालत ने यह फैसला 85 वर्षीय बुजुर्ग गुरुचरण सिंह की चुनौती याचिका पर सुनाया। गुरुशरण सिंह ने वरिष्ठ वकील सुधीर नंदराजोग के माध्यम से दायर याचिका में कहा था कि उनके भतीजे ने अमेरिका से उनके निजी इस्तेमाल के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा है, जिस पर 12 प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा है। उन्होंने पीठ को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से निजी उपयोग के आयातित चिकित्सा उपकरणों पर कर लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि वित्त मंत्रालय दान देने के लिए मंगाए गए ऐसे उपकरणों को आईजीएसटी से छूट दे रहा है, जो भेदभावपूर्ण है। लिहाजा एक मई को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए।
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