Thursday, 11 March 2021
राज्य में सीबीआई को अधिकार है या नहीं?
राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई सिर्फ चुनावी अखाड़े तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कानूनी जंग की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। मामला यहां फंसा है कि राज्य में जांच के लिए सीबीआईको अधिकार है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक याचिका दाखिल कर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयला तस्करी मामले का मुकदमा दर्ज करने के लिए सीबीआई के अधिकार को चुनौती दी है। यह वही मामला है जिसमें सीबीआई द्वारा टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ की गई है। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक सीबीआई की प्राथमिकता की वैधता का फैसला नहीं आ जाता तब तक इन मामलों की जांच पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार की याचिका में कहा गया है कि सीबीआई, राज्य पुलिस द्वारा इन अपराधों की जांच को बाहर करने का प्रयास कर रही हैं, जबकि वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए आम सहमति को रद्द कर दिया था। कहा गया है कि सीबीआई यह नहीं मानकर चल सकती है कि मामला पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड के लीज होल्ड क्षेत्र और कुछ रेलवे क्षेत्रों में कोयले के अवैध खनन का है इसलिए जांच उसके अधिकार क्षेत्र में है। जबकि रेलवे पुलिस बल के माध्यम से राज्य सरकार के पास सामान्य पुलिसिंग का अधिकार है। गत 12 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए इसे सही करने को कहा है। सोमवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एचआर शाह की पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया गया।
-अनिल नरेन्द्र
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