Saturday, 20 March 2021
इमरान सरकार देश चलाने में अक्षम हैं
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सोमवार को इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पिछले दो महीने से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) की बैठक नहीं बुला पाई है। अदालत ने कहा कि क्या देश इस तरीके से चलेगा? कोर्ट ने कहा है कि सरकार देश चलाने में अक्षम है। जनगणना की घोषणा न करने, केंद्र-राज्य शक्तियों को लेकर होने वाली सीसीआई की बैठक भी न बुलाना सरकार को अयोग्यता को सिद्ध करते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी एक केस के संबंध में चल रही सुनवाई के दौरान की। मामले की सुनवाई जस्टिस काजी फैज ईसा समेत दो सदस्यीय पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि जनगणना देश को चलाने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। न्यायमूर्ति ईसा ने कहा कि क्या जनगणना के परिणाम जारी करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? तीन प्रांतों में सरकार होने के बावजूद परिषद में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है? मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि न्यायाधीश ने पूछा कि क्या देश इस तरीके से चलेगा, देश को यह जानने की जरूरत है कि प्रांत और केंद्र क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में दो ही बातें हैं, सरकार देश चलाने में अक्षम है या उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। अदालत ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) की बैठक दो माह से नहीं बुलाई गई है। सीसीआई पाक में संघीय और राज्य की शक्तियों को निर्धारित करती है और इसकी हर माह बैठक होनी चाहिए। इमरान दूसरे मोर्चे पर विपक्ष का शिकार वैसे ही बने हुए हैं। वह उनके इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी?
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