Wednesday, 10 March 2021
गोपालगंज शराब कांड में नौ को फांसी की सजा
बिहार के गोपालगंज जिले के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराब कांड में एडीजे-2 सह स्पेशल जज (उत्पाद) लवकुश कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को 13 में से नौ दोषियों को मृत्युदंड और चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। करीब साढ़े चार वर्षों तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष से सात और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाही हुई। 26 फरवरी को 14 में से 13 लोगों को दोषी ठहराया गया था। एक आरोपित ग्रहण पासी की पहले ही मौत हो चुकी है। चारों महिलाओं को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 लाख रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। 26 फरवरी को दोषी करार दिए जाने के समय कोर्ट में उपस्थित नहीं होने को लेकर जिन दो दोषियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट दिया गया था, उन दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि 15 व 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के नगर थाने के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस शराब कांड में 10-12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। हालांकि प्रशासन की रिपोर्ट में दो लोगों की ही आंखों की रोशनी जाने का जिक्र है। खजूरबानी कांड के बाद नगर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। हालांकि पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को चार फरवरी 2021 को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
-अनिल नरेन्द्र
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