Sunday, 31 October 2021

26 दिन बाद पूरी हुई शाहरुख की मन्नत

मादक पदार्थ रखने और सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। 26 दिन तक जमानत के लिए चली बहसों के बाद यह फैसला आया है। बंबई हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान और दो अन्य को जमानत दे दी। गुरुवार को एनसीबी के वकील अदालत के सवालों में उलझ गए और इसी के बाद आर्यन की जमानत का रास्ता साफ हो गया। एनसीबी की ओर से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने 2ः58 मिनट पर दलीलें शुरू कीं और 4ः11 बजे पर पूरी की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने जानना चाहा कि किस आधार पर कहा जा रहा है कि आर्यन ने वाणिज्यिक यात्रा में मादक पदार्थ का सौदा किया। इस पर सिंह ने कहा कि आर्यन ने सौदा करने का प्रयास किया। व्हॉट्सएप चैट यह दर्शाती है। आरोपी के फोन से इलैक्ट्रॉनिक सुबूत जुटाए गए हैं। एनसीबी ने जमानत अर्जियों का विरोध किया कि इस मामले में साजिश एवं अपराध के लिए उकसाने के आरोप लगते हैं। इस पर आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि साजिश का मतलब है कि समान मंशा से बैठक हो। आर्यन अरबाज के अलावा किसी को नहीं जानता, इसलिए साजिश को दर्शाने वाला कुछ नहीं है। एनसीबी पर भारी पड़ी बचाव पक्ष की यह दलीलेंöआर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं थे, न ही कुछ बरामद हुए, न ही सेवन करते पाए गए थे। अरबाज के जूते से ड्रग्स मिली थी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह आर्यन के इस्तेमाल के लिए थे या उन्हें इसकी जानकारी थी। इसे कॉन्शस पजेशन नहीं कर सकते। इस प्रकार के छोटे केस में पहले नोटिस दिया जाता है, पूछताछ होती है, पहले ही सीधे गिरफ्तारी हुई है, यह गलत है। आर्यन खान के खिलाफ पूरा केस एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के तहत अपनी मर्जी से दिए गए स्टेटमेंट पर आधारित है। तूफान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसे एक सुबूत के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आर्यन की चैट में क्रूज पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। चैट के आधार पर कोई साजिश की बात साबित नहीं हुई है। आर्यन का मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया, पंचनामा में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उनका मेडिकल भी नहीं करवाया गया है। आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं थे। उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर बुलाया गया था। आर्यन खान और सप्लायर उपित कुमार की चैट पोकर गेम के लिए थी, ड्रग के लिए नहीं और यह चैट भी एक-डेढ़ साल पुरानी है। वैसे भी उपित तो क्रूज पर था ही नहीं, मतलब उसने आर्यन के साथ कोई प्लान किया है, ऐसी बात ही नहीं है। अगर आर्यन ने ड्रग्स ली भी तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक साल की कैद की सजा है और उसमें उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का प्रावधान है। क्रूज में 1300 लोग मौजूद थे। अरबाज और उपित के अलावा दूसरे किसी को भी जानता था, ऐसा कुछ भी एनसीबी ने नहीं बताया। अरबाज के अलावा बाकी गिरफ्तार लोगों को आर्यन जानता नहीं है, फिर साजिश कैसे हुई। अगर साजिश की बात करते हैं तो आर्यन को प्रतीक गाबा और मानक ने बुलाया था, पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई? आर्यन के मामले में अब एनसीपी खुद सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है।

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