Friday 1 October 2021

प्रधानमंत्री की तस्वीर-नारा हटाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के आधिकारिक ई-मेल में सबका साथ-सबका विकास के नारे के साथ-साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर संलग्न होने पर विवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को उन्हें हटाने और शीर्ष अदालत की तस्वीर लगाने को कहा है। शीर्ष अदालत के सूत्रों ने बताया कि नारा और तस्वीर अनजाने में एनआईसी द्वारा डाल दी गई थी। एनआईसी शीर्ष अदालत की ई-मेल सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनजाने में हुई गलती पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहाöकल देर शाम सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के ध्यान में लाया गया कि शीर्ष अदालत के आधिकारिक ई-मेल में नीचे की तरफ एक छवि है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाले ई-मेल से उस छवि को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसे एनआईसी ने उन्हें शीर्ष अदालत की तस्वीर से बदल दिया है। एक अधिकारी ने ई-मेल का क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें नारे और प्रधानमंत्री की तस्वीर की जगह अदालत की तस्वीर लगी थी। सूत्रों के मुताबिक मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इस बात की सख्त हिदायत दी कि वह इस मंच पर किसी भी सरकारी विवरण को साझा नहीं करे। इस बाबत जब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से पूछा गया तो उसने कहा कि शुक्रवार को इस संबंध में सूचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के मंच से ऐसे विवरणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। -अनिल नरेन्द्र

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