Sunday 17 October 2021

अस्थाना की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं है

गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर अस्थाना की नियुक्ति में सभी नियमों और प्रतिक्रियाओं का पालन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा है कि राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति में किसी तरह की खामी नहीं पाई गई है। सेवानिवृत्त से महज चार दिन पहले सेवा विस्तार देकर अस्थाना को पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की। पीठ ने 77 पन्नों के फैसले में कहा कि अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वही प्रक्रिया अपनाई है, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से अपनाई जा रही है। पीठ ने राजधानी की जटिल सुरक्षा प्रबंधन व अनूठी आवश्यकताओं को देखते हुए सक्षम अधिकारी को इस तरह की नियुक्ति में कुछ आजादी होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति से पहले दिल्ली में आठ पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, उन सभी नियुक्तियों में इसी प्रक्रिया का पालन किया गया। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए सदर-ए-आलम और सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में लगाए गए आरोप में कहा गया था कि अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त करने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में पारित दिशानिर्देश का पालन नहीं किया गया। इस फैसले की तरह ऐसे अधिकारी को पुलिस प्रमुख नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिनका सेवाकाल छह महीने से कम बचा हो। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने न्यायालय में कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को लेकर दी गई चुनौती कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा था कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के पीछे बदले की भावना है। अस्थाना ने कहा था कि जब से उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, तब से कुछ संगठनों ने उन्हें निशाना बनाकर उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। हम प्रसन्न हैं कि इस नाजुक समय में अस्थाना की नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका अस्थिरता पैदा करने वाली थी। अस्थाना तभी काम कर सकते हैं जब वह मजबूत हों और अस्थाना ने अब तक अच्छे काम किए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस में कई नए कदम उठाए हैं जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है। हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है।

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