Sunday, 24 October 2021
भगोड़े नीरव मोदी को लगा एक और झटका
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके दो सहयोगियों को अमेरिका की एक अदालत से झटका लगा है। नीरव मोदी व साथियों ने सर्दन डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क बैंकरपसी कोर्ट में धोखाधड़ी के आरोपों को निरस्त करने की अर्जी दी थी। इसे न्यायाधीश सीन एम लेन ने खारिज कर दिया। एक अदालती निर्देश पर फायरस्टार डायमंड फैंटेसी इंक और ए. जाफ कंपनियों के ट्रस्टी नियुक्त किए गए रिचर्ड लेविन ने नीरव और साथियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पहले इन तीन कंपनियों का स्वामित्व नीरव मोदी के पास ही था। लेविन ने नीरव मोदी और उनके साथी मिहिर भंसाली व अजय गांधी से न्यूनतम 1.5 करोड़ डॉलर का मुआवजा भी मांगा है, ताकि कर्जदाताओं के नुकसान की भरपायी की जा सके। लेविन के मुताबिक नीरव व सहयोगियों ने छह वर्ष तक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी, मनी लांड्रिंग और गबन को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया, जिससे उनके कर्जदाताओं को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय मूल के अधिवक्ता रवि बत्रा ने अदालत को 60 पन्नों के आदेश को समझाते हुए बताया कि नीरव ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य बैंकों से धोखे से एक अरब डॉलर कर्ज लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मुनाफे को अतिरिक्त बिक्री के लिए इस्तेमाल कर कंपनी के बाजार मूल्यांकन को बढ़ाया और इसके आधार पर पीएनबी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर कर्ज लिया। इस धोखाधड़ी को छिपाने के लिए एक और फर्जीवाड़ा करते हुए ऋण की रकम को छिपा लिया।
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